कोचिंग संस्थानों, सिनेमाघर एवं थिएटर,  पर्यटन स्थल, संग्रहालय 31 मार्च तक बंद रहेंगे
 

जयपुर, 19 मार्च। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने एक अन्य आदेश जारी कर राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थानों (विद्यालय महाविद्यालय मदरसे आदि) कोचिंग संस्थानों, सिनेमाघर एवं थिएटर, समस्त पर्यटन स्थल, संग्रहालय,  ऎतिहासिक स्मारक, किले ,पशु हटवाड़ा, पार्क, खेल मैदान,  चिड़ियाघर, स्पा, अभयारण्य,  सार्वजनिक मेले, स्विमिंग पूल, सांस्कृतिक एवं सामाजिक केंद्र आदि को 31 मार्च 2020 तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं ।

 

इन आदेशों में मेडिकल नसिर्ंग एवं फार्मेसी कॉलेजों को छूट प्रदान की गई है । सभी संभागीय आयुक्तगण,  जिला कलेक्टर, पुलिस आयुक्त एवं पुलिस अधीक्षक गण को इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं । किसी संस्थान द्वारा आदेशों की अवहेलना करने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी कार्यवाही करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं।