नई दिल्ली New Delhi , 1 अप्रैल । इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कई केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा 31 मार्च 2020 तक ‘विवाद से विश्वास योजना’ के अंतर्गत सरकार के बकाया करों का भुगतान किया गया है।
सरकार द्वारा आयकर के लंबित मुकदमों में कमी लाने, सरकार के लिए समय पर राजस्व जुटाने और करदाताओं को विभागों के साथ अपने कर विवादों को समाप्त करने, विवादित कर का भुगतान करके में मदद करने और ब्याज और दंड से छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से ‘विवाद से विश्वास योजना’ की शुरूआत की गई है।