राज्यकार्मिकों के लिए बडी खबर

  



जयपुर Jaipur , 14 दिसम्बर। राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2004 एवं इसके पश्चात नियुक्त राज्यकार्मिकों एवं सार्वजनिक क्षैत्र के उपक्रम, स्वायतशाषी संस्थाओं, बोर्डस,निगम  जिन पर बोनस अधिनियम 1965 के अन्तर्गत बोनस भुगतान Bonas payment  के प्रावधान लागू होते है और जो राज्य सरकार के आदेशानुसार बोनस/एक्सग्रेसिया का भुगतान करते आ रहे है उनके कर्मचारियो के लिए क्रमशः राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रा0नि0 नियम 1997 के नियम 11(1)(ii) के प्रावधान के अन्तर्गत क्रमशः GPF-2004 एवं GPF-SAB नामक नवीन योजनाएँ प्रारम्भ की है। 

राज्य बीमा एवं प्रा0नि. विभाग के निदेशक  आनन्द स्वरूप ने बताया की राजस्थान सरकार ने  GPF-2004  के अंतर्गत दिनांक 1 जनवरी 2004 एवं इसके पश्चात नियुक्त राज्यकार्मिकों एवं GPF-SAB के अन्तर्गत राज्य सरकार के सावर्जनिक क्षैत्र के उपक्रम, स्वायतशाषी संस्थाओं, बोर्डस,निगम आदि के कर्मचारियों को स्वैच्छा से राशि जमा कराने का अवसर दिया है। इन संस्थाओं के आहरण वितरण अधिकारियों को SIPF Portal में रजिस्टर्ड किया जायेगा। आहरण वितरण अधिकारियो द्वारा इन कार्मिको की एम्प्लोय आई.डी. इस विभाग से आवंटित करवाई जायेगी। 

उन्होंने बताया कि जिन संस्थाओं का पीडी खाता कोष कार्यालय में नही है उनके आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कार्मिको की वर्ष 2019-20 के तदर्थ बोनस का 75 प्रतिशत अंशदान बजट मद 8009-01-101-(04) में ईग्रास के माध्यम से जमा किया जायेगा। एम्प्लाई आई.डी. के आधार पर SIPF Portal में प्रथम बार राशि डालने पर सिस्टम जनरेटेड खाता संख्या आवंटित होगी जो भविष्य में सभी ट्रान्जेक्शन्स के लिये उपयोग में लाई जायेगी।  
 
अतिरिक्त निदेशक (पीएफ)  आनन्द स्वरूप ने बताया कि राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2004 एवं इसके पश्चात नियुक्त कार्मिक को पहले से ही एम्प्लोई आई.डी. जारी की हुई है ऐसे कर्मचारियो के वर्ष 2019-20 के तदर्थ बोनस का 75 प्रतिशत जमा करवाये जाने हेतु आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रथम बार पे-मैनेजर के माध्यम से बिल बनाया जायेगा प्रथम जमा पर सिस्टम जनरेटेड जीपीएफ खाता संख्या आवंटित होगी जो भविष्य में सभी ट्रांजेक्शनों के लिये उपयोग में ली जायेगी, ऐसे कार्मिकों द्वारा SSO आई.डी. के माध्यम से SIPF Portal पर E. Sign का उपयोग करते हुए मनोनयन (नोमिनी) दर्ज किया जा सकेगा।

उन्होंने बताया कि उक्त योजनाये स्वैच्छिक अंशदान की होने के कारण इनकी कटौती वेतन से नही की जा कर कार्मिक द्वारा ई चालान के माध्यम से जमा करवायी जायेगी जो उनकी कुल वार्षिक परिलब्धियों से अधिक नही होगी। उक्त योजनाये विभाग की पेपरलेस योजना अंतर्गत होगी। जमा राशि का विवरण सम्बंधित कार्मिक अपनी SSO आई.डी. के माध्यम से SIPF Portal पर ऑनलाईन देख सकेंगे। ऐसी जमाओं पर राज्य सरकार द्वारा नियमित राज्य कर्मचारियों के लिये संचालित सामान्य प्रावधायी निधि योजना के लिये घोषित ब्याज दरों अनुसार ही ब्याज देय होगा।