जयपुर 26 अप्रेल। राज्य सरकार ने कोविड.19 महामारी के दौरान रे प्रदेश में एंबुलेंस व शव वाहनों के किराये को एक समान करने के आदेश जारी किये है ।
परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी की ओर से आज जारी किये आदेश के अनुसार अब प्रथम 10 किलोमीटर तक का 500 रूपये किराया होगा जिसमें वाहन का आना.जाना शामिल हैं। इसके अलावा कोविड मरीज व शव को लाने.ले.जाने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से पीपीई किट व सेनेटाइजेशन के लिए 350 रूपये प्रति चक्कर अतिरिक्त देय होंगे।
परिवहन विभाग ने यह आदेश जारी कर दिये है लेकिन इसकी पालना कौन करायेगा । प्रदेश में 10 किलोमीटर एम्बुलैंस जाने का किराया मनमाने ढंग से वसूल रहे है ।
सोनी ने बताया कि प्रथम 10 किलोमीटर के बाद वाहनों की श्रेणी के अनुसार किराया तय किया गया हैं। इसमें 10 किलोमीटर के बाद मारूति वेनए मार्शलए मैक्स आदि वाहनों का किराया प्रति किमी 12ण्50ए टवेराए इनोवाए बोलेरोए कूर्जरए रायनो आदि वाहनों का किराया 14ण्50 प्रति किलोमीटर एवं अन्य बड़े एम्बुलेंसए शव वाहनों का किराया 17ण्50 प्रति किलोमीटर निर्धारित किया हैं। वाहन में एसी की सुविधा होने पर 1 रूपया प्रति किमी अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकेगा।
परिवहन आयुक्त ने बताया कि एंबुलेंस व शव वाहनों को प्रथम 10 किमी के अतिरिक्त अधिक चलने वाली दूरी को 2 गुणा ;आने व जानेद्ध करने के बाद कुल किमी की गणना की जाएगी। उदाहरण के लिए कोई वाहन ;मारूति एंबुलेंस द्वाराद्ध 50 किमी की यात्रा करता हैए तो कुल 50 किमी.10 किमी अर्थात 40 किमी गुणा 2 त्र कुल 80 किमी दूरी मानी जाएगी। देय किराया प्रथम 10 किलोमीटर का 500 न्यूनतम तथा अगले 40 किमी का 80 किमी की दूरी मानते हुए दर 12ण्50 से अर्थात 1000 रुपए देय होगा। कुल किराया 1000 जोड़ 500 त्र 1500 रूपए होगा।
उन्होंने बताया कि यह दर गणना 91 रूपये प्रति लीटर डीजल मानकर की हैं। इसके बाद होने वाली प्रति लीटर डीजल की वृद्धि दर में 20 पैसे प्रति रुपए की दर से निर्धारित किराए में वृद्धि की जा सकेगी। वहींए वाहन को रात्रि का अतिरिक्त किराया देय नहीं होगा। वाहन संचालक वाहन की धुलाई के लिए भी अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूल सकेंगे। वाहन में आवश्यक चिकित्सकीय यंत्रए उपकरणों एवं सुविधाओं के संबंध में चिकित्सालय प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णय की अनुपालना करना एंबुलेंस वाहन के स्वामियों के लिए बाध्यकारी होगा।
इसबीच लोगों का कहना है कि प्रदेश में पहले से ही एम्बुलैंस किराया तय है लेकिन इसकी पालना कितनी हो रही है यह भुगतभोगी को पता है । कोविड रोगी को घर से अस्पताल ले जाने या अस्पताल से अन्य अस्पताल ले जाने के चार से पांच हजार रूपये मांग रहे है यदि अस्पताल दूरी है तो किराया बढ जाता है ।
परिवहन विभाग को प्रदेशवासियों की सहायता के लिए हैल्प लाइन नम्बर जारी करने चाहिए साथ ही परिवहन विभाग को एम्बुलैस का अधिग्रहण करना चाहिए ताकि यदि किसी स्थान पर वाहन को लेकर दिक्कत आ रही है तो गतव्य स्थान पर प्रभावित व्यक्ति को एम्बुलैंस भेजी जा सके ।
परिवहन विभाग को जयपुर के प्रमुख अस्पतालों के बाहर निरीक्षकों की तैनाती करनी चाहिए ताकि प्रभावित लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो ।