जयपुर 27 फरवरी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम-1995 एवं संशोधित नियम-2016 के अन्तर्गत पीड़ितों को देय आर्थिक सहायता के लिए विभागीय वेब पोर्टल संचालित किया जा रहा है।
इसे पुलिस के क्राइम एंड क्रिमिनल टे्रकिंग नेटवर्क एंड सिस्ट््मस से इंटीग्रेट करने हेतु निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में 28 फरवरी .2020 को प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जायेगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोरा ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम-1995 एवं संशोधित नियम-2016 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पीड़ित व आश्रितों को नियमानुसार आर्थिक राहत के लिए विभागीय वेब पोर्टल Financial Assistance For SC/ST Atrocity Prevention संचालित किया जा रहा है।