लाखेरी को पंचायत समिति बनाने का प्रस्ताव नहीं

 

 

जयपुर, 27 फरवरी। संसदीय कार्य मंत्री  शांति धारीवाल ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि मंत्रिमण्डलीय उप समिति द्वारा बून्दी जिला कलेक्टर से प्राप्त पंचायत समिति लाखेरी के नवसृजन प्रस्ताव को उपयुक्त नहीं पाये जाने के कारण लाखेरी को पंचायत समिति नहीं बनाया गया है ।

 

 धारीवाल ने प्रश्नकाल में विधायक श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि राज्य सरकार द्वारा राज्य की ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों की सीमाओं में परिवर्तन व नवसृजन किये जाने का निर्णय लिया जाकर विभागीय अधिसूचना क्रमांक 513 दिनांक 12 जून, 2019 के द्वारा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-9, 10 व 101 के तहत ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के पुनर्गठन/ पुनर्सीमांकन/नवसृजन के लिये वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर तैयार किये गये प्रस्तावों पर सुनवाई उपरान्त अन्तिम प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाने हेतु सभी जिला कलेक्टर्स को अधिकृत किया गया था ।

 

उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर्स से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर अपनी अनुशंसा करने हेतु मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक 93/2019 के द्वारा मंत्रिमण्डलीय उप समिति का गठन किया गया ।