जयपुर, 30 मार्च । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की 21वीं बैठक में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों एवं दिशा -निर्देशों तथा इनके क्रम में राज्य के आपदा प्राधिकरण की कार्यकारी समिति द्वारा जारी किये गये निर्देशों और आदेशों का अनुमोदन किया गया।
बेैठक में राज्य आपदा राहत कोष से कोविड-19 के संक्रमण की जांच एवं इलाज के लिए विभिन्न चिकित्सकीय उपकरणों एवं सुविधाओं की खरीद, लाॅकडाउन के कारण बेघर, प्रवासियों एवं श्रमिकों के लिए राहत शिविरों की व्यवस्था, जिला एवं कलक्टरों को अनटाइड फंड के तहत राशि आवंटन सहित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत लिए गये विभिन्न निर्णयों का अनुमोदन भी किया गया।
बैठक के दौरान खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन और लाॅकडाउन की स्थिति में वंचितों के लिए भोजन सामग्री के वितरण के लिए गेंहूं, दाल, तेल आदि की अतिरिक्त खरीद, घर-घर राशन वितरण की स्थिति, मुनाफाखोरी और कालाबाजारी पर नियंत्रण, फसल कटाई, गेंहूं तथा दालों आदि की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद, मंडियों के संचालन, प्रदेश और अन्य राज्यों में प्रवासियों के पलायन से उपजे हालात, लाॅकडाउन के दौरान पुलिस व्यवस्था, आवारा पशु-पक्षियों एवं गौशाला आदि में चारे की उपलब्धता आदि पर गंभीर चर्चा हुई।