पतंजलि को जमीन लीज पर नहीं दी गई

 

 

जयपुर, 2 मार्च। देवस्थान राज्य मंत्री  गोविन्द सिंह डोटासरा ने सोमवार को विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार द्वारा करौली शहर में पतंजलि को कोई जमीन लीज पर नहीं दी गई है। 

 

डोटासरा ने प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के प्रावधान के अनुसार यदि किसी ट्रस्ट के पास कृषि भूमि है तो उसे ट्रस्ट द्वारा 5 साल की लीज पर दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसमें राज्य सरकार द्वारा अनुमति लेने की आवश्यकता भी नहीं है।

 

उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पतंजलि ट्रस्ट को 9 साल के लिए भूमि लीज पर देने पर सहमति बनी थी परन्तु स्वीकृति देने के पश्चात उसे वापस ले लिया गया था।