जयपुर 23 मार्च । श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि कोराना वायरस (कोविड-19) की स्थिति को देखते हुए जनहित एवं मानव जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से विभाग द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं।
श्रम राज्य मंत्री ने बताया कि लॉकडाउन अवधि(दिनांक-31.3.2020) तक समस्त दुकानें एवं वाणिज्यिक संस्थान, कारखाने एवं वर्कशाप के बन्द रहते कार्यरत श्रमिकों को उनके नियोजकों द्वारा नौकरी से नही निकाला जायेगा और श्रमिक के वेतन से कोई भी कटौति नहीं की जायेगी ।