नई दिल्ली New Delhi , 25 अप्रेल, गृह मंत्रालय Ministry of Home Affairs ने दुकानों को खोलने की अनुमति देने के लिए लॉकडाउन उपायों में अपने समेकित पुनरीक्षित दिशानिर्देशों में संशोधन पर कल एक आदेश जारी किया।
इस आदेश का तात्पर्य है कि:
· ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानों को छोड़ कर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति है।
· शहरी क्षेत्रों में, सभी स्टैंडअलोन दुकानों, पड़ोस की दुकानों और आवासीय परिसरों में दुकानों को खोलने की अनुमति है।
यह स्पष्ट किया जाता है कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा बिक्री केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही जारी रहेगी।
यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों में बताए अनुसार शराब और अन्य वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
जैसा कि समेकित संशोधित दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है, इन दुकानों को उन इलाकों में खोलने की अनुमति नहीं होगी, चाहे वे ग्रामीण क्षेत्र में हों या शहरी क्षेत्र में, जिन्हें संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा रोकथाम वाला क्षेत्र घोषित किया हुआ है।