जयपुर,23 अप्रेल । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार राज्य के अल्पवेतन भोगी व संविदा कर्मचारी को वेतन या अन्तरिम सहायता देने के निर्देशों की पालना में राजस्थान रोडवेज मे बस सारथियो द्वारा मार्च माह में किये गये कार्य के फलस्वरूप 5000 रू0 प्रति बस सारथी को पारिश्रमिक के रूप में अन्तरिम सहायता देने के आदेश जारी किये गयें।
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक नवीन जैन ने डिपों प्रभारियों को निर्देश दिए है कि माह मार्च, 2020में आगार के अधीन नियमित रूप से कार्य सम्पादित करने वाले बस सारथियों को प्रति दस सारथी 5000/-रू0 अन्तरिम सहायता के रूप में पारिश्रमिक दिया जाना सुनिष्चित करें। यदि माह मार्च, 2020 के आय लक्ष्य में संषोधित के पष्चात् बस सारथी द्वारा अर्जित आय लक्ष्य की तुलना में कम रहती है तो उक्त राषि का समायोजन आगामी माहो में किया जावें।
यहा ये उल्लेखनीय है कि राजस्थान रोडवेज द्वारा कर्मचारियों व अधिकारियों को वेतन, सेवानिवृत कर्मचारियों व अधिकारियो को पैंषन एवं अप्रेन्टीस तथा संविदा पर कार्यरत सभी कर्मचारियों को उनके पारिश्रमिक का भुगतान किया जा चुका है।