दो हफ्तों के लिए बढे लॉक डाउन के दिशा निर्देश


 नई दिल्ली, 1 मई । गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को 4 मई से 2 सप्ताह के लिए और आगे बढ़ा दिया है। 


गृह मंत्रालय ने इस अवधि में विभिन्न गतिविधियों को विनियमित करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो देश के जिलों के रेड (हॉटस्पॉट), ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन के जोखिम रूपरेखा पर आधारित हैं। दिशानिर्देशों में ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन में पड़ने वाले जिलों में काफी राहत दी गई है।


2. भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए पत्र में 30 अप्रैल, 2020 को लाल, हरे और नारंगी ज़ोन के रूप में जिलों की पहचान के मानदंडों का विस्तार से उल्लेख किया गया है।


2. भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए पत्र में 30 अप्रैल, 2020 को लाल, हरे और नारंगी ज़ोन के रूप में जिलों की पहचान के मानदंडों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। ग्रीन जोन अब तक शून्य पुष्टि मामलों वाले जिले होंगे; या जहां पिछले 21 दिनों में कोई पुष्ट मामला नहीं मिला। रेड जोन के रूप में जिलों का वर्गीकरण सक्रिय मामलों की कुल संख्या, पुष्टि किए गए मामलों की दर के दोगुनी होने तथा जिलों से परीक्षण और निगरानी फीडबैक को ध्यान में रख कर होगा। वे जिले, जिन्हें न तो लाल और न ही हरे रंग से परिभाषित किया गया है, को ऑरेंज ज़ोन के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। लाल, हरे और नारंगी क्षेत्रों में जिलों के वर्गीकरण को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ आवश्यकतानुसार साप्ताहिक आधार पर या पहले साझा किया जाएगा। जबकि राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में रेड और ऑरेंज ज़ोन के रूप में अतिरिक्त जिले शामिल हो सकते हैं वे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शामिल किए गए जिले के वर्गीकरण को रेड या ऑरेंज ज़ोन की सूची में शामिल की श्रेणी कम नहीं कर सकते हैं।


3. देश के कई जिलों की सीमाओं में एक या एक से अधिक नगर निगम आते हैं। यह देखा गया है कि नगर निगमों में जनसंख्या घनत्व अधिक होने के कारण और लोगों के अधिक अंतर-मिश्रण के कारण, उनकी सीमा में कोविड-19 की घटनाएं जिले के बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक होती हैं। नए दिशानिर्देशों में इसलिए यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे जिलों को दो क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाएगा। अर्थात, नगर निगम की सीमा के तहत क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र; और, नगर निगम, की सीमा के बाहर वाले क्षेत्रों के लिए अलग क्षेत्र। यदि नगर निगम की सीमा के बाहर के क्षेत्र में पिछले 21 दिनों से कोई मामला नहीं है, तो इसे जिले के समग्र वर्गीकरण से लाल या नारंगी के रूप में एक चरण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसलिए, इस क्षेत्र को ऑरेंज के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, यदि जिला समग्र रूप से लाल है। या ग्रीन के रूप में यदि जिला समग्र रूप से नारंगी है। यह वर्गीकरण जिले के उस क्षेत्र में आर्थिक और अन्य गतिविधियों को अधिक सक्षम करेगा जो कोविड-19 की घटनाओं से अपेक्षाकृत कम प्रभावित होता है। वह यह भी सुनिश्चित करता है कि सावधानी बरती जाए ताकि ये क्षेत्र कोविड-19 मामलों से मुक्त रहें । यह व्यवस्था केवल नगर निगम (निगमों) वाले जिलों के संबंध में की गई है।


4. कोविड-19 के प्रसार के लिहाज से देश के सबसे संवेदनशील क्षेत्र,  तथा जो रेड और ऑरेंज ज़ोन के भीतर आते हैं कंटेनर ज़ोन के रूप में माने जाएंगे। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां संक्रमण फैलने के बड़े जोखिम हैं। इन क्षेत्रों को संबंधित जिला प्रशासन द्वारा कुल सक्रिय मामलों की संख्या, उनके भौगोलिक प्रसार को ध्यान में रखते हुए परिभाषित किया जाएगा। बेहतर परिपालना के लिए परिधि का अच्छी तरह से सीमांकन की आवश्यकता है। स्थानीय प्राधिकरण, कंटेनर जोन के निवासियों के बीच आरोग्य सेतु ऐप का 100% कवरेज सुनिश्चित करेगा। कन्टेनमेंट ज़ोन में संपर्क प्रोटोकॉल, घर से घर की निगरानी, ​​अपने जोखिम मूल्यांकन और नैदानिक ​​प्रबंधन के आधार पर व्यक्तियों के संस्थागत क्वारंटीन के साथ निगरानी प्रोटोकॉल तेज होंगे। सख्त परिधि नियंत्रण को सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी ताकि चिकित्सा आपात स्थिति को छोड़कर और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए इन ज़ोन के भीतर और बाहर लोगों की आवाजाही न हो। कंटेनर जोन के भीतर किसी अन्य गतिविधि की अनुमति नहीं होगी।


5. नए दिशानिर्देशों के तहत वर्गीकृत जोनों के बावजूद पूरे देश में कुछ सीमित संख्या में गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। इनमें हवाई, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर-राज्यीय आवागमन; स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थानों का संचालन; होटल और रेस्तरां सहित आतिथ्य सेवाएं; बड़े सार्वजनिक समारोहों के स्थान, जैसे कि सिनेमा हॉल, मॉल, व्यायामशाला, खेल परिसर आदि; सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की सभाएं; और, धार्मिक स्थलों / सार्वजनिक स्थानों के पूजा स्थल शामिल हैं। हालांकि, हवाई, रेल और सड़क मार्ग से व्यक्तियों को आवाजाही के लिए चुनिंदा उद्देश्यों के लिए तथा गृह मंत्रालय द्वारा अनुमत उद्देश्यों के लिए अनुमति दी जायेगी।


6. नए दिशानिर्देश लोगों की भलाई और सुरक्षा के लिए कुछ उपाय भी बताते हैं। इसलिए, सभी गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच सख्ती से प्रतिबंधित रहेगी। स्थानीय प्राधिकरण इस उद्देश्य के लिए सीआरपीसी की धारा 144 के तहत कानून के उपयुक्त प्रावधानों जैसे निषेधात्मक आदेश [कर्फ्यू] के तहत आदेश जारी करेंगे और इसकी कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। सभी क्षेत्रों में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रुग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घर पर रहेंगे। बहिरंग विभागों और मेडिकल क्लीनिकों को सामाजिक सुरक्षा मानदंडों और अन्य सुरक्षा सावधानियों के साथ रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में संचालित करने की अनुमति दी जाएगी मगर इन्हें कंटेनर ज़ोन में अनुमति नहीं दी जाएगी।


7. कंटेनर ज़ोन के बाहर, रेड ज़ोन में, पूरे देश में निषिद्ध गतिविधियों के अलावा कुछ अन्य गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी। ये हैं: साइकिल रिक्शा और ऑटो रिक्शा; टैक्सी और टैक्सी एग्रीगेटर्स का चालान; इंट्रा-डिस्ट्रिक्ट और इंटर-डिस्ट्रिक्ट बसों का संचालन; और, नाई की दुकानें, स्पा तथा सैलून।


8.  रेड जोन में प्रतिबंध के साथ कुछ अन्य गतिविधियों की अनुमति दी गई है। चौपहिया वाहनों में अधिकतम 2 व्यक्तियों (चालक के अलावा) और दो पहिया वाहनों के मामले में कोई भी पिलियन राइडर नहीं होने के साथ ही व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही की अनुमति दी गई है। शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों, निर्यात उन्मुख इकाइयों, औद्योगिक इकाइयों तथा औद्योगिक टाउनशिप तक नियंत्रण के साथ पहुंच की अनुमति दी गई है। जिन अन्य औद्योगिक गतिविधियों  को अनुमति दी गई है वे हैं दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, उनके कच्चे माल और मध्यवर्ती सहित आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयां,   वे उत्पादन इकाइयां जिन्हें निरंतर प्रक्रिया और आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता होती है, आईटी हार्डवेयर का निर्माण जूट उद्योग और पैकेजिंग सामग्री की निर्माण इकाइयां। वहां क्रमबद्ध शिफ्टें होंगी तथा सामाजिक दूरी बनाई रखी जाएगी। शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां इन-सीटू निर्माण तक सीमित हैं (जहाँ श्रमिक साइट पर उपलब्ध हैं और किसी भी श्रमिक को बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है) और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण। शहरी क्षेत्रों में गैर-जरूरी सामानों की मॉल, बाजार और बाजार परिसरों में दुकानों की अनुमति नहीं है। मगर शहरी क्षेत्रों में सभी स्टैंडअलोन (एकल) दुकानें, पड़ोस (कॉलोनी) की दुकानों और आवासीय परिसरों में दुकानों को आवश्यक और गैर-आवश्यक के किसी भी भेद के बिना, खुले रहने की अनुमति है। रेड ज़ोन में ई-कॉमर्स गतिविधियों को केवल आवश्यक वस्तुओं के संबंध में अनुमति दी गई है। निजी कार्यालय आवश्यकता के अनुसार 33% की शक्ति के साथ काम कर सकते हैं, घर से काम करने वाले शेष व्यक्तियों के साथ। सभी सरकारी कार्यालय उप सचिव के स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और पूरी शक्ति के साथ कार्य करेंगे, और शेष कर्मचारी आवश्यकता के अनुसार 33% तक भाग लेंगे। परंतु रक्षा और सुरक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पुलिस, जेल, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, आग और आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन और संबंधित सेवाएं, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, सीमा शुल्क, भारतीय खाद्य निगम, राष्ट्रीय कैडेट कोर , नेहरू युवा केंद्र और नगरपालिका सेवाएं बिना किसी प्रतिबंध के कार्य करेंगी। सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी और इस तरह के उद्देश्य के लिए आवश्यक कर्मचारी तैनात किए जाएंगे।


9. ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और ईंट-भट्टों सहित सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों की अनुमति है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में, सामानों की प्रकृति के भेद के बिना, शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानों की अनुमति है। कृषि आपूर्ति श्रृंखला में सभी कृषि गतिविधियों, जैसे, बुवाई, कटाई, खरीद और विपणन संचालन की अनुमति है। अंतर्देशीय और समुद्री मत्स्य पालन सहित पशुपालन गतिविधियों को भी पूरी तरह से अनुमति है। सभी वृक्षारोपण गतिविधियों की अनुमति है, जिसमें उनके प्रसंस्करण और विपणन शामिल हैं। सभी स्वास्थ्य सेवाओं (आयुष सहित) को चिकित्सा कर्मियों और मरीजों को एयर एंबुलेंस के माध्यम से परिवहन सहित कार्यात्मक बने रहना है। वित्तीय क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा खुला रहेगा, जिसमें बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां, बीमा और पूंजी बाजार की गतिविधियां, और सहकारी समितियां शामिल हैं। बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, निराश्रितों, महिलाओं और विधवाओं आदि के लिए घरों का संचालन; और आंगनवाड़ियों के संचालन की भी अनुमति दी गई है। सार्वजनिक उपयोगिताओं, जैसे, बिजली, पानी, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, दूरसंचार और इंटरनेट खुले रहेंगे और कूरियर तथा डाक सेवाओं को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।


10. रेड जोन में अधिकांश व्यावसायिक और निजी प्रतिष्ठानों को अनुमति दी गई है। इनमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी और आईटी सक्षम सेवाएं, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा और सुविधा प्रबंधन सेवाएं, और स्व-नियोजित व्यक्तियों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं, नाइयों आदि को छोड़कर, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है। दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, उनके कच्चे माल और मध्यवर्ती सहित आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयां, उत्पादन इकाइयां जिन्हें निरंतर प्रक्रिया, और उनकी आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता होती है क्रमबद्ध वाली पारियों और सामाजिक दूरी के साथ जूट उद्योग और आईटी हार्डवेयर के विनिर्माण और पैकेजिंग सामग्री की विनिर्माण इकाइयों को अनुमति दी जाएगी।


11. ऑरेंज ज़ोन में, रेड ज़ोन में दी गई गतिविधियों की अनुमति के अलावा, टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को केवल एक ड्राइवर और दो यात्रियों के साथ अनुमति दी जाएगी। व्यक्तियों और वाहनों के अंतर-जिला आवागमन को केवल अनुमति वाली गतिविधियों के लिए मंजूरी दी जाएगी। फोर व्हीलर वाहनों में अधिकतम दो यात्री होंगे, इसके अलावा ड्राइवर और पिलियन की सवारी दोपहिया वाहनों पर होगी।


12. ग्रीन ज़ोन में, पूरे क्षेत्र में सीमित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की देश भर में अनुमति है, ज़ोन कैसा भी क्यों न हो। मगर बसें 50% तक बैठने की क्षमता के साथ काम कर सकती हैं और बस डिपो 50% क्षमता तक चल सकते हैं।


13. सभी माल परिवहन की अनुमति दी जानी है।
कोई भी राज्य / केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों के साथ संधियों के तहत सीमा पार व्यापार के लिए माल की आवाजाही को नहीं रोकेगा। इस तरह के आवागमन के लिए किसी भी प्रकार के अलग पास की आवश्यकता नहीं है, जो लॉकडाउन अवधि के दौरान देश भर में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।


14. अन्य सभी गतिविधियों को अनुमति होगी, जो विशेष रूप से निषिद्ध नहीं हैं, या जिन्हें इन दिशानिर्देशों के तहत विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी गई है। हालांकि स्थिति के उनके आकलन के आधार पर, राज्यों / संघ शासित प्रदेशों, को कोविड-19 के प्रसार को रोके रखने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ आवश्यक प्रतिबंधों के साथ केवल चुनिंदा गतिविधियों की अनुमति देने की अनुमति होगी।


15. 3 मई, 2020 तक लॉकडाउन उपायों पर दिशानिर्देशों के तहत संचालित गतिविधियों के लिए अधिकारियों से अलग / नई अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। गृह मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रोटोकॉल (एसओपी) भारत में विदेशी नागरिकों के लिए पारगमन व्यवस्था, क्वारंटीन व्यक्तियों की रिहाई; राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर फंसे शामिकों की आवाजाही, भारतीय नाविकों के साइन-ऑन और साइन-ऑफ, सड़क और रेल द्वारा फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों का आवागमन जारी रहेगा।