व्यापारियों एवं उद्योगों के लिए खुशखबरी


जयपुर, 22 मई। मुख्यमंत्री  अशोक गहलोत ने कृषक कल्याण शुल्क को लेकर खाद्य पदार्थ से जुड़े प्रदेशभर के व्यापारियों एवं उद्योगों की चिंताओं को समझते हुए उन्हें राहत दी हेै।


मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि ज्वार, बाजरा, मक्का, जीरा, ईसबगोल सहित जिन कृषि जिंसों पर मंडी शुल्क पचास पैसा प्रति सैकड़ा है उन पर कृषक कल्याण शुल्क की वर्तमान दर दो रूपए प्रति सैकड़ा के स्थान पर पचास पैसा प्रति सैकड़ा प्रभारित की जाए।


तिलहन-दलहन, गेहूं सहित जिन कृषि जिंसों पर मंडी शुल्क की दर एक रूपया तथा एक रूपया 60 पैसा प्रति सैंकड़ा है उन पर भी वर्तमान में प्रभारित दो रूपए प्रति सैकड़ा के स्थान पर एक रूपया प्रति सैकड़ा प्रभारित की जाए। ऊन को कृषक कल्याण शुल्क से मुक्त रखा जाएगा। 


 


मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश के खाद्य पदार्थ से जुड़े कारोबारियों एवं कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को राहत मिलेगी। प्रतापगढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा, जालौर, सिरोही, कोटा, बारां, भरतपुर, धौलपुर, अलवर सहित प्रदेश के अन्य सीमावर्ती जिलों में पड़ोसी राज्यों के मुकाबले दरों का अंतर कम होगा और उन्हें प्रतिस्पद्र्धात्मक रूप से व्यापार करने में आसानी होगी। व्यापार बढ़ने से राज्य सरकार का राजस्व बढ़ेगा साथ ही करापवंचन भी रूक सकेगा।  


गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कृषि प्रसंस्करण उद्योगों एवं कृषि व्यवसाय को प्रोत्साहित किए जाने की दृष्टि से राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति लाई गई है। कृषि जिंसों पर प्रभारित होने वाली दरों को औचित्यपूर्ण किए जाने से कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और वे अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पद्र्धात्मक हो सकेंगे। इन उद्योगों को बढ़ावा मिलने से किसानों को भी अपनी उपज उचित दरों पर बेचने के अधिक अवसर मिल सकेंगे।