हरियाणा में अंतरराज्यीय बसों और यात्री वाहनों के लिए दिशा निर्देश

 


चंडीगढ़, 3 जून- हरियाणा सरकार ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य में अंतरराज्यीय बसों और यात्री वाहनों के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल) जारी की है। 


अंतरराज्यीय यात्रा करने वाले यात्रियों के पास इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप में उसका पहचान प्रमाण पत्र और टिकट होनी चाहिए। इसके अलावा, बस स्टाफ के साथ-साथ यात्रियों के मोबाइल फोन में भी ‘आरोग्य सेतु एप’ डाउनलोड किया होना चाहिए। इसके सभी प्रासंगिक विवरण भरे हुए हों और यह एप हर समय कार्यात्मक होना चाहिए।


परिवहन विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि बसों में यात्रा के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी कर्मचारी और यात्री में एन कोविड का कोई लक्षण न हो। यदि कोई ऐसा व्यक्ति बस में बैठा हुआ है तो उसे तुरंत बस से उतारकर घर भेजा जाना चाहिए और उसके संपर्क में आने वाले लोगों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया जाना चाहिए।