जयपुर, 8 जून। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत 69 हजार 919 व्यक्तियों का चालान किया गया ।
पुलिस ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने वालों के 38082 चालान, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने वाले 5135 दुकानदारों, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर 267, पान गुटखा तम्बाकू बेचने वाले 216 व्यक्तियों के तथा 26201 व्यक्तियों को निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने वाले व्यक्तियों के चालान कर 1 करोड 32 लाख रूपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया गया है।
पुलिस महानिदेशक :अपराध: बी एल सोनी सोनी के अनुसार निषेधाज्ञा तथा क्वारंटाईन मापदण्डों का उल्लघंन करने पर 6912 व्यक्तियों के विरूद्ध 2412 एफआईआर दर्ज कर अब तक 5 हजार 234 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। निषेधाज्ञा व एमवी एक्ट के तहत चालान कर 4 लाख 26 हजार 546 वाहनों का चालान किया गया एवं 1 लाख 41 हजार वाहनों को जब्त कर 7 करोड़ 80 लाख रुपये का जुर्माना वसूल किया जा चुका है।
श्री सोनी ने बताया कि प्रदेश में 18 हजार 500 लोगों को सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामले में राजस्थान पुलिस की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 215 मुकदमे दर्ज कर 297 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है एवं 222 को गिरफ्तार किया गया है।