गाइडलाइन का उल्लंधन करने वालों की खैर नहीं ।


            


  जयपुर, 19 अप्रेल। महानिदेशक पुलिस  एम एल लाठर ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हैल्थ प्रोटोकाल एवं राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गये जन अनुशासन पखवाडे के दौरान जारी गाइडलाइन की गंभीरता से पालन करे ।

   उन्होंने कहा कि  कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए गाइडलाइन का उल्लंघन कर दूसरे लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डालने वालो पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जायेगी।

   लाठर ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए  राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 13 लाख 61 हजार से अधिक व्यक्तियों का चालान किया जा चुका है। रविवार को कुल 10 हजार 873 चालान किये गये। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लागू हैल्थ प्रोटोकाॅल के अनुसार मास्क लगाना, निर्धारित भौतिक दूरी रखना एवं हाथों की सफाई सहित अन्य सतर्कताएं बरतना आवष्यक है।

लाठर के अनुसार अब तक सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 3 लाख 93 हजार, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 16 हजार 391, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 9 लाख 40 हजार 868 व्यक्तियों के चालान किये गये है। रविवार को सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 1285, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 139, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 8911 व्यक्तियों के चालान किये गये है।


सार्वजनिक स्थलों पर थूकंने, शराब का सेवन करने एवं सार्वजनिक स्थलों पर गुटखा-तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जा रही है। निषेधाज्ञा तथा क्वारंटाईन मापदण्डों का उल्लघंन करने पर अब तक 4 हजार 2 एफआईआर दर्ज कर अब तक 10 हजार 366 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।  रविवार को 24 एफआईआर दर्ज कर 37 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

 निषेधाज्ञा व एमवी एक्ट के तहत अब तक 19 लाख 8 हजार 32 वाहनों का चालान एवं 2 लाख 3 हजार 416 वाहनों को जब्त किया गया एवं 37 करोड़ 39 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका है। रविवार को 4716 मोटर वाहनों का चालान किया गया एवं 495 वाहनों को सीज किया गया साथ ही 6 लाख 76 हजार 450 रूपये की राषि का जुर्माना वसूल किया गया। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 234 मुकदमे दर्ज कर 309 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है एवं 273 को गिरफ्तार किया गया है।