अध्यक्ष पद के चुनाव कार्यक्रम घोषित

जयपुर, 19 नवंबर। राज्य निर्वाचन आयोग ने 26 नवंबर को होेने वाले अध्यक्ष पद के चुनाव कार्यक्रम और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।  


मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव श्यामसिंह राजपुरोहित ने बताया कि कार्यक्रम के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नगरपालिका कार्यालय में अध्यक्ष पद के लिए नाम निर्देशन पत्र 20 से 21 नवंबर प्रातः 10.30 बजे से 3.00 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 22 नवंबर को की जाएगी। अभ्यर्थिता 23 नवंबर को अपराह्न 3.00 बजे तक वापस ली जा सकेगी। नाम वापसी के बाद ही चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। यह समस्त कार्य भी नगर पालिका में ही रिटर्निंग आफिसर द्वारा सम्पन्न कराए जाएंगे। 26 नवंबर को दोपहर 10 से 2 बजे तक अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नगर पालिका में होगा और मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना करवाई जाएगी।
संशोधित राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के अनुसार अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए, नगरपालिका सदस्य के लिए निर्धारित योग्यता होना आवश्यक है एवं निर्योग्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि कोई निर्वाचित सदस्य भी अध्यक्ष के रूप में चुने जाने एवं उसका पद धारण करने का पात्र होगा।


मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र किसी निर्वाचित सदस्य द्वारा प्रस्तावक के रूप में सम्यक रूप से हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति जो संसद या राज्य विधानसभा का सदस्य है या वह किसी पंचायती राज संस्था का अध्यक्ष या सदस्य है अध्यक्ष के रूप में चुने जाने या उसका पद धारण करने का पात्र नहीं होगा।


उन्होंने बताया कि अध्यक्ष का पद जिस जाति एवं वर्ग (यथा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला, जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग महिला) के लिए आरक्षित है, उसी जाति एवं वर्ग का अभ्यर्थी ही अध्यक्ष के रूप में चुने जाने या उसका पद धारण करने के योग्य होगा। इसके लिए अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र के साथ राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
 मतदान निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही किया जाना है, किन्तु चुनाव लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी मतदान एवं मतगणना की प्रक्रिया देखने के लिए उपस्थित रह सकता है, चाहे वह निर्वाचित  दोषसिद्धि एवं विचाराधीन आपराधिक मुकदमों, संतानों की सूचना, घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय तथा खुले में शौच नहीं जाने के संबंध में निर्धारित घोषणा पत्र या अंडरटेकिंग 50 रुपए के नाॅन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र एवं सांख्यिकी सूचना के लिए फाॅर्म भरकर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।