दल बदल याचिकाओं पर निर्णय की समय सीमा निर्धारित की जाये 
 

  जयपुर, 29 फरवरी। राज्यपाल  कलराज मिश्र ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ राजस्थान शाखा के तत्वावधान में संविधान की दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत अध्यक्ष की भूमिका के संबंध में शनिवार को राजस्थान विधानसभा में आयोजित एक दिवसीय सेमिनार के समापन सत्र के अवसर पर अपने सम्बोधन में कहा कि दल बदल याचिकाओं पर निर्णय की समय सीमा निर्धारित की जाये जिससे सदस्यता समाप्ति का दण्ड शीघ्र मिल सके और वह विधानमण्डल की सदस्यता से अधिक समय तक वंचित रहे।

 

राज्यपाल ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने भी इस विषय पर अपनी राय प्रकट की है कि  पीठासीन अधिकारियों द्वारा दल बदल के निर्णय देने सम्बन्धी अधिकार पर संसद पुनर्विचार करें। उन्होंने कहा कि आज सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि स्पीकर जो खुद किसी पार्टी के सदस्य होते हैं, क्या उन्हें विधायकों और सासंदों की अयोग्यता पर फैसला लेना चाहिए। 

 

मिश्र ने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक विकल्प तो यह है कि पीठासीन अधिकारी राजनैतिक विचार धारा से ऊपर उठकर ऎसे प्रकरणों पर निष्पक्ष निर्णय दें। दल बदल याचिकाओं पर निर्णय की समय सीमा निर्धारित की जाये जिससे सदस्यता समाप्ति का दण्ड शीघ्र मिल सके और वह विधानमण्डल की सदस्यता से अधिक समय तक वंचित रहे।