जयपुर, 2 मार्च। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने सोमवार को विधान सभा में कहा कि बीएससी नर्सिंग कोर्स विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से संबद्ध कोर्सेज की सूची में पहले से ही शामिल है। यूजीसी ऎसे किसी कोर्स को अलग से मान्यता नहीं देती है।
डॉ. गर्ग ने प्रश्नकाल के दौरान विधायकों की ओर से इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि कोई भी विश्वविद्यालय यूजीसी के एक्ट के अनुसार संचालित किया जाता है, उसे यूजीसी से कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती। उन्होंने बताया कि यूजीसी की सूची में बीएससी नर्सिंग कोर्स पहले से ही शामिल है। इसलिए बीएससी नर्सिंग के लिए यूजीसी की मान्यता जरूरी नहीं है। उन्होंने सदन को आश्वस्त करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय की डिग्री बिल्कुल मान्य है और मान्य रहेगी।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी जोशी ने राज्य मंत्री को हिदायत देते हुए कहा कि यदि केवल विश्वविद्यालय बीएससी नर्सिंग को मान्यता देता है और यूजीसी मान्यता नहीं देता तो कोई विद्यार्थी राज्य के बाहर की नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा। इसलिए यूजीसी से बात कर इसकी जांच करवा लें।