जयपुर, 27 मार्च । सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने शुक्रवार को बताया कि क़ोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश के किसानों को राहत देते हुए खरीफ-2019 के सहकारी अल्पकालीन फसली ऋणों की वसूली अवधि 31 मार्च से 30 जून अथवा खरीफ फ़सली ऋण लेने की तिथि से एक वर्ष, जो भी पहले हो तक बढ़ा दी गई है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
आंजना ने बताया कि काश्तकारों को वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए सहकारी बैंकों से फसली ऋण प्राप्त करने वाले किसानों के ऋण वसूली की तिथि बढ़ाने का निर्णय किया है ताकि वे शून्य प्रतिशत ब्याज सुविधा का लाभ प्राप्त कर सके।
उन्होंने बताया कि क़ोरोना वायरस की महामारी के चलते किसानों को ऋण जमा कराने में हो रही परेशानी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अवगत कराया था और गहलोत ने किसानों के हित में त्वरित निर्णय लेने के लिए निर्देश दिए थे।