शिकायत पर होगी कार्यवाही

 

जयपुर, 2 मार्च। उद्योग मंत्री  परसादी लाल मीना ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि नये उद्योग लगाने के लिए एम.एस.एम.ई. एक्ट, 2019 के प्रावधानों के तहत राज्य वित्त निगम (आरएफसी) तथा राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) को सरकार की नीति के अनुरूप ऋण देना आवश्यक होगा और यदि इसमें किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

 

मीना प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 11 नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की गई थी जिनकी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है और शीघ्र ही उद्योगों को विकसित कर भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जायेगी।

 

उन्होंने कहा कि एमएसएमई एक्ट के तहत तीन वर्ष तक भूमि के रूपांतरण के बिना भी परियोजनाओं के लिए ऋण स्वीकृत किया जा सकता है।