सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद होगी कार्रवाई
 


 

 

जयपुर, 2 मार्च। उद्योग मंत्री  परसादी लाल मीणा ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि कलड़वास (उदयपुर) के रीको एरिया में विस्थापित परिवारों को आवास देने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के  निर्णय आने के बाद ही कोई कार्रवाई की जा सकेगी।

 

 मीणा प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि रीको में ऎसी कोई नीति प्रचलित नहीं है जिसमें रीको को आवंटित अथवा रीको हेतु अवाप्तशुदा भूमि में पूर्व से बसी हुई बस्ती को आवंटन/अवाप्ति के फलस्वरूप बेघर हुए परिवारों को घर बनाकर स्थापित किया जाए।

 

उन्होंने कहा कि कलड़वास में रीको एरिया में विस्थापित परिवारों को मुआवजा देने की नीति के संबंध में अथवा जमीन के बदले 25 प्रतिशत जमीन देने के संबंध में आवेदन लिये जा चुके है। लेकिन इसी बीच इस मामले पर उच्चतम न्यायालय का स्थगन आ गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय का स्थगन है तथा स्थगन हटने के बाद जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आयेगा मामले पर विभाग द्वारा आगामी कार्रवाई की जाएगी।