चंडीगढ़, 19 अप्रैल- हरियाणा सरकार ने नोवल कोविड-19 के कारण आर्थिक गतिविधियों पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए 20 अप्रैल, 2020 से राज्य में उद्योगों और अन्य प्रतिष्ठानों के निर्बाध संचालन के लिए भारत सरकार द्वारा जारी समेकित संशोधित दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्य करने की व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि इन दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य में उद्योगों तथा अन्य प्रतिष्ठानों का संचालन पुन: शुरू करने की अनुमति लेने और पास प्राप्त करने के लिए आवेदक को सरल हरियाणा पोर्टल https://saralharyana.gov.in/ पर आवेदन करना होगा। वाहनों के अन्तर्राज्यीय आवागमन के लिए ई-पास प्राप्त करने हेतु भारत सरकार के पोर्टल https://covidpass.egovernments.org/requester-dashboard/ पर आवेदन करना होगा।