चिकित्सकों व आरोग्यकर्मियों पर हमला बर्दाश्त नहीं  ।कडी सजा का प्रावधान


नई दिल्ली, 22 अप्रेल । कोरोना को हराने में रात दिन जुझ रहे चिकित्सकों एवं आरोग्यकर्मिैयों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा । 
   चिकित्सकों एवं आरोग्यकर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को 3 महिने से सात साल की सजा हो सकेगी और गैर जमानती वाले इस अपराध में 50 हजार से 5 लाख रूपये तक का जुर्माना किया जा सकेगा ।
 


केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मौजूदा कानून में संशोधन करने की  मंजूरी दी गई है ।उन्होने कहा कि इस सम्बध में  अध्यादेश लाया गया जिसे आज से लागू कर दिया जाएगा ।


 उन्होने बताया कि हमले में यदि चिकित्सक एवं आरोग्यकर्मी का क्लिनिक या वाहन क्षतिग्रस्त होता है तो दोषी से क्लिनिक एवं वाहन का बाजार मूल्य का दुगुना वसूल किया जाएगा ।



  जावडेकर ने कहा कि चिकित्सकों, नर्सिगंकर्मियों एवं आरोग्यकर्मियों पर होने वाले हमलों की जांच निरीक्षक स्तर का पुलिस अधिकारी 30 दिन में जांच पूरी करेगा और इस मामले में एक साल में फैसला आयेगा । उन्होने बताया कि चिकित्सकों एवं आरोग्यकर्मियों पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा ।