रिटर्न फॉर्म में बदलाव होगा ।


नई दिल्ली,19 अप्रेल । सीबीडीटी ने आज कहा कि सरकार द्वारा 30 जून 2020 तक की गई समयसीमा वृद्धि का पूर्ण लाभ उठाने की सुविधा करदाताओं को देने के लिए उसने रिटर्न फॉर्मों में आवश्यक परिवर्तन करने की प्रक्रि‍या शुरू कर दी है।
 ताकि करदाता 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक की अवधि के दौरान किए गए अपने लेन-देन का लाभ वित्त वर्ष 2019-20 के रिटर्न फॉर्म में ले सकें।


सीबीडीटी ने बताया कि करदाताओं को अप्रैल-जून 2020 अवधि के दौरान किए गए अपने निवेश/लेन-देन का लाभ उठाने की अनुमति देने के लिए रिटर्न फॉर्मों में आवश्यक संशोधन किए जा रहे हैं। 
संशोधित फॉर्मों को अधिसूचित करने के बाद संबंधित सॉफ्टवेयर और रिटर्न फाइलिंग यूटिलिटी में भी आवश्‍यक बदलाव करने होंगे। आवश्यक परिवर्तनों को शामिल करने के बाद रिटर्न फाइलिंग यूटिलिटी को 31 मई, 2020 तक उपलब्ध करा दिया जाएगा, ताकि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए समस्‍त लाभ प्राप्त किए जा सकें।


सीबीडीटी ने कहा कि कोविड-19 के प्रकोप को ध्‍यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है ।