एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाले के लिए क्वारेंटीन अनिवार्य नहीं: मुख्यमंत्री 


जयपुर, 15 मई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए कि हाॅट-स्पाॅट और क्फर्यू क्षेत्र को छोड़कर प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाले व्यक्तियों को 14 दिन के लिए क्वारेंटीन नहीं किया जाए।


गहलोत ने आज समीक्षा बैठक में यह निर्देश देते हुए कहा कि केवल उन्हीं लोगों को क्वारेंटीन करें, जिनमें सर्दी, खांसी या जुकाम (आईएलआई) के लक्षण पाए जाएं।


 गहलोत ने सीमावर्ती जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों जैसे भिवाड़ी, नीमराणा में प्रतिदिन व्यावसायिक गतिविधियों के लिए आने वाले दूसरे राज्यों के उद्यमियों एवं श्रमिकों को भी क्वारेंटीन नहीं करने के निर्देश दिए है ।


उन्होने कहा कि करीब दो माह से चल रहे लाॅकडाउन की पीड़ा झेल रहे प्रवासियों एवं श्रमिकों को संबल देने के लिए क्वारेंटीन शिविरों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना हम सबकी जिम्मेदारी है।