हवाई मार्ग से आने वाले यात्री ध्यान दे ।


भोपाल, 25 मई । मध्य प्रदेश शासन ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। 


 प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण  फैज अहमद किदवई ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए बताया है कि प्रदेश में इन यात्रियों का एयरपोर्ट पर ही मेडिकल परीक्षण किया जाकर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
 किदवई ने निर्देश जारी करते हुए बताया है कि प्रदेश में अन्य राज्यों से हवाई मार्ग द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों द्वारा संबंधित एयरपोर्ट के अराइवल तथा डिपार्चर क्षेत्र में ही चिकित्सकीय जांच एवं स्व-घोषणा पत्र (व्यक्तिगत विवरण सहित फोन नंबर तथा प्रदेश में स्थाई निवास का पता) प्रस्तुत करना और निर्धारित स्वास्थ्य काउंटर पर चिकित्सकीय परीक्षण (थर्मल स्क्रीनिंग) कराना अनिवार्य होगा।


चिकित्सीय परीक्षण के (थर्मल स्क्रीनिंग) दौरान यात्री जिनमें संभावित कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं, ऐसे यात्रियों का कोविड-19 टेस्ट कराया जाए और जांच में परिणाम नेगेटिव आने पर ही घर भेजा जाए।


यदि कोविड-19 टेस्ट में यात्री पॉजिटिव पाया जाता है तो ऐसे यात्री को अनिवार्य रूप से लक्षणों के आधार पर निर्धारित कोविड केयर सेण्टर अथवा डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेण्टर अथवा संस्थागत आइसोलेशन किया जाना होगा। ऐसी स्थिति में जिले में निर्धारित कोविड केयर सेण्टर अथवा डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेण्टर अपने आइसोलेशन सेण्टर में 10 दिवस के लिए भर्ती किया जाए। 
उन्होने कहा कि निर्धारित 10 दिवस की आइसोलेशन अवधि उपरांत रोगी की चिकित्सा जाँच कर विगत 3 दिन पूर्व से लक्षणविहीन पाए जाने पर उनकी आइसोलेशन अवधि समाप्त की जा सकती है। परन्तु यात्रियों को आगामी 07 दिवस तक होम आइसोलेशन में प्रोटोकाल पालन करते हुए घर पर ही रहने की सलाह देकर भेजा जा सकता है।


जांच अवधि के दौरान यात्रियों को निर्धारित क्वारेंटाइन सेंटर में रखा जाना सुनिधित किया जाए। इन समस्त यात्रियों की सघन निगरानी के लिये उनके मोबाइल फ़ोन में 'आरोग्य सेतु ऍप' इंस्टॉल कराया जाए, जिससे मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो सके।


ऐसे यात्री जो एयरपोर्ट के जिले के निवासी नहीं है अथवा किसी अन्य जिलों में प्रस्थान कर रहे है, उन जिलों के कलेक्टरों को सम्बंधित यात्रियों की सूचना प्रदान की जाए।