मध्य प्रदेश में कहां मिलेगी शराब एवं कहां नहीं ।


 
भोपाल, 4 मई । प्रदेश में रेड जोन में आने वाले भोपाल, इंदौर एवं उज्जैन जिलों में मदिरा एवं भांग की समस्त दुकानें आगामी आदेश तक बंद रहेंगी। रेड जोन के अन्य जिलों जबलपुर, धार, बड़वानी, पूर्वी निमाड़(खण्डवा), देवास एवं ग्वालियर जिलों के मुख्यालय की शहरी क्षेत्रों की दुकानों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की मदिरा एवं भांग की दुकानें संचालित की जाएंगी। 


ऑरेंज जोन के अंतर्गत आने वाले खरगौन, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम, आगर-मालवा, मंदसौर, सागर, शाजापुर, छिन्दवाड़ा, अलीराजपुर, टीकमगढ़, शहडोल, श्योपुर, डिण्डौरी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा, मुरैना एवं रीवा के कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर शेष मदिरा एवं भांग दुकानें संचालित की जाएंगी। ग्रीन जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों की सभी मदिरा एवं भांग दुकानों का संचालन प्रारंभ किया जाएगा।


हालाकि प्रदेश सरकार ने लायसेंसियों को गृह मंत्रालय तथा वाणिज्यिक कर विभाग मध्यप्रदेश के दिशा निर्देश पालन करने के निर्देश दिए है लेकिन क्या इनकी पालना होगी , अन्य प्रदेशों में आज से शुरू हुई शराब की बिक्री को लेकर मचे धमाल को देखते हुए संदिग्ध है ।