बिना मास्क पर 500 रूपये जुर्माना, विवाह में मेहमानों की संख्या 100

 


   देहरादून, 18 अप्रेल । उत्तराखंड  में  बिना मास्क के घूमने वालों को अब 500 रूपये जुर्माने 

भरना पडेगा ।   

  मुख्यमंत्री  तीरथ सिंह रावत ने  मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए है ।  मुख्यमंत्री ने रात्रि कर्फ़्यू को सख्ती से लागू करने और शादियों में लोगों की अनुमन्य संख्या को 200 से घटाकर 100 करने के निर्देश दिए है। 

    मुख्यमंत्री बीजापुर हाउस में कोविड को लेकर शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगे जाकर स्थिति ज्यादा न बिगड़े, इसके लिए वर्तमान में लागू गाईडलाईन का अक्षरशः पालन करवाया जाना है। जो भी इसका उल्लंघन करे, उसके खिलाफ कार्यवाही में किसी प्रकार की ढ़िलाई न बरती जाए। राज्य के बोर्डरों पर आवश्यकतानुसार चेकपोस्ट स्थापित किए जाएं और बिना आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के किसी को अनुमति न दी जाए।  आगे की स्थिति का आंकलन करते हुए उसके अनुसार केाविड अस्पताल बनाए जाएं। अधिक से अधिक टेस्टिंग पर फोकस किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि कोविड के ईलाज के जरूरी दवाईयों की ब्लैकमार्केटिंग न हो। यदि कोई दवा विक्रेता इसमें लिप्त पाया जाए तो तत्काल लाईसेंस निरस्त करते हुए सख्त से सख्त कार्यवही की जाए। कोविड से संबंधित सभी जरूरी उपकरण सरकारी अस्पतालों में उपलब्घ होने चाहिए। दवाईयों की कीमतों पर भी नियंत्रण रखा जाए। जिन जिलों में ज्यादा मामले आ रहे हैं, वहां नोडल अधिकारी तैनात किये जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल चारधाम यात्रा और हेमकुण्ड साहिब की यात्रा पर आने वालों के लिए आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी कर दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के बढ़ते मामलों से प्रदेश की आर्थिकी को होने वाले नुकसान को किस प्रकार कम से कम किया जा सकता है, इसकी कार्ययोजना तत्काल बनाई जाए।