राजस्थान में मैरिज केवल घर में या कोर्ट में

 


जयपुर, 6 मई । राजस्थान में   मैरिज केवल घर पर या कोर्ट मैरिज कर सकेंगे । विवाह में केवल 11 लोग ही शामिल हो सकेंगे। समारोह, प्रीतिभोज, डी बजाने, बारात या निकासी नहीं निकाल सकेंगे ।

 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज वर्चुल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों के समूह द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया । विवाह की सूचना जिसकी सूचना वेब पोर्टलब्वCovidinfo.rajasthan.gov.in    पर देनी होगी। 



 फैसले के अनुसा घर पर या कोर्ट मैरिज करने की स्थिति में घर पर खाना बनाने के लिए हलवाई या अन्य व्यक्तितयों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी ।

 विवाह मैरिज गार्डन, मैरिज हाल, होटल परिसर में नहीं कर सकेंगे । यह सभी स्थान बंद रहेंगे ।विवाह स्थल मालिकांे, टैन्ट व्यवसायियों, कैटरिंग संचालकों और बैण्ड-बाजा वादकों आदि को एडवांस बुकिंग राशि आयोजनकर्ता को लौटानी होगी या बाद में आयोजन करने पर समायोजित करनी होगी। यह पाबंदिया 31 मई तक रहेगी ।